बलरामपुर:अवैध शराब कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा- आबकारी विभाग

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रईस अजहरी

बलरामपुर,4 दिसम्बर।इण्डो नेपाल पोस्ट

शासन के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रट सभागार में अपर जिला अधिकारी अरूण कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में अवैध मादक पदार्थो की बिक्री पर रोक लगाने के लिये प्रशासन की ओर से विभिन्न तैयारियां की जा रही है। बैठक आयोजित कर अफसरों को निर्देश दिया गया कि सभी शराब कारोबरियों के चरित्र का सत्यापन पुलिस से कराया जाय और यदि खुली व जहरीली शराब की बिक्री मिले तो सम्बंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाही की जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जायेगी।

बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध मादक पदार्थ के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिये सभी फुटकर आबकारी अनुज्ञापियों/विक्रेताओं का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराया जाए। साथ ही अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियांे के विरूद्ध कड़ी कार्रवाही की जाए। उन्होंने ने कहा कि जिले के सभी अनुज्ञापियों को सूचित किया जाय कि समय से दुकानें खोली व बन्द किया जाए और ओवररेटिंग ना किया जाए। खुली शराब ना विक्री की जाए। आबकारी विभाग के निरीक्षक व सिपाही निरन्तर क्षेत्रों का भ्रमण करते रहे, किसी भी प्रकार अवैध शराब की बिक्री ना होने दे। शराब की तस्करी पर अकुंश लगाये। आबकारी निरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस, लेखपाल, चैकीदार व ग्राम प्रधानों से भी सम्पर्कसूत्र बनाये रखे जिससे जिले में शराब से सम्बन्धित घटनाए न होने पाये।

बैठक में उप आबकारी आयुक्त कुवर अंशकन सिंह ने बताया कि जहरीली शराब से मौत होने पर आरोपी को मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास तथा 10 लाख रूपये का जुर्माना, विकलांगता/घोर उपहति होने पर आजीवन कारावास जो 10 वर्ष तक किन्तु छह वर्ष से कम नहीं हो सकता है। 5 लाख रूपये का जुर्माना एवं अन्य परिणामी क्षति होने पर दो वर्ष का कारावास तथा 2.5 लाख रूपये का जुर्माना किन्तु 1.25 लाख से कम नहीं हो सकता, जैसे कठोर दण्ड का सरकार ने प्राविधान किया है। सभी अनुज्ञापी आदेशों का पालन करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी, उप आबकारी आयक्त देवी पाटन मंडल, जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी, सीओ सिटी वरूण कुमार मिश्र, आबकारी निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह, त्रिवेणी प्रसाद मौय, अजीत सिंह यादव एवं समस्त आबकारी सिपाही उपस्थित रहे।

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